अपनी मां की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या करने वाले पुत्र के विरुद्ध कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्यवाही, हत्या के चंद घंटे में ही आरोपी पुत्र को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कोरबा 04.05.2023 को कोतवाली पुलिस टाउन पेट्रोलिंग पर निकली थी कि पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि करीबन 09:00 बजे राताखार गौरा चौक तरफ पहुंची थी कि एक घर के सामने मोहल्ले के लोगों की भीड़ देखकर रूके जो मोहल्ले के खोलबहरा नामक व्यक्ति ने बताया कि पिंटु उरांव उसे रोते हुये बताया कि वह अपनी मां मीरा उरांव की चाकू मारकर हत्या कर दिया है जिसका शव उसके मकान अंदर मृत पड़ा है तब पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मकान अंदर जाकर देखे तो मीरा उरांव मरी पड़ी है सूचना मिलने पर मौके पर सूचक खोलबहरा उरांव के सूचना पर मर्ग धारा 174 जाοफौo के अंतर्गत एवं देहाती नालसी पर अपराध धारा 302 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय उदय किरण को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक ने आरोपी जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी की पता तलाश की जा रही थी कि मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव राताखार नदी किनारे की ओर दिखाई दिया है कि सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव को पकड़े जिसे पूछताछ करने पर अपने मां की चरित्र संदेह के कारण घर मे रखे धारदार चाकू से हत्या करना स्वीकार किया तथा आरोपी मनोज उरावं उर्फ पिंटू उरांव के द्वारा घटना मे प्रयुक्त चाकू को अपने घर के अंदर सोफा के नीचे छुपाना बताने पर मौके पर जाकर घटना में प्रयुक्त चाकू को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने तथा आरोपी के विरूद्ध पूर्ण रूपेण अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में सउनि अफसर हुसैन खान, प्रआर0 418 लक्ष्मीकांत खरसन, आर0 434 दिनेश श्याम, आर. 728 नवतरन सिदार आर. 24 टिरेन्द्र सोनी, आर. 590 सुनील राजपूत व म. आर. 173 रेहाना फातिमा की सक्रिय भूमिका रही।
नाम आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव पिता स्व. हरिहर उरांव, उम्र 19 वर्ष, – निवासी – राताखार गौरा चौंक कोरबा, थाना कोतवाली, जिला- कोरबा (छ.ग.) • अपराध क्रमांक- 290 / 2023 धारा 302 भा.द.वि.