अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी,प्री मैट्रिक के लिए 15 नवंबर, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स के लिए 30 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित।
अल्पसंख्यक समुदाय के सामान्य वर्ग के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में विभिन्न योजना अंतर्गत आनलाईन आवेदन जारी है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट कम मीन्स स्कालरशीप योजना अंतर्गत आनलाईन आवेदन ली जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी वर्ष 2022-23 के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्कालशीप्स डॉट जीओवी डॉट इन में आवेदन कर सकते है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 15 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के प्रतिभावान छात्र-छात्राएं प्री, पोस्ट व मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा श्रीमती माया वारियर ने बताया कि जो विद्यार्थी पहली बार आवेदन करेंगे वे नवीन कहलायेंगे तथा जो विद्यार्थी 2021-22 में आवेदन किये और छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त किये हैं वे नवीनीकरण कहलायेंगे। नवीन तथा नवीनीकरण के लिये आवेदित विद्यार्थी का 2021-22 का परीक्षाफल 50 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिये। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का स्वयं का बैंक खाता, मोबाइल नंबर एवं स्वयं का आधार नम्बर होना चाहिए। आवेदक के अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय प्री मैट्रिक के लिए एक लाख, पोस्ट मैट्रिक के लिए दो लाख और मेरिट कम मिन्स के लिए ढाई लाख से कम होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित अध्ययनरत संस्था में किया जाना अनिवार्य है। संस्था से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद आवेदन फॉर्म संस्था द्वारा जिला कार्यालय में जमा किया जायेगा। सहायक आयुक्त ने बताया कि जिन संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे उन संस्थाओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अपनी संस्था का लॉग इन कर उक्त आवेदनों का वैरिफिकेशन करना होगा। संस्थाओं द्वारा वेरिफिकेशन के बाद विद्यार्थी का आवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में एक दिसंबर 2022 तक जमा करना होगा। कोई भी आवेदन विद्यार्थी या अभिभावक द्वारा सीधे जिला कार्यालय में जमा नहीं लिया जायेगा।